सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और आगे की सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर 10 अगस्त की तारीख तय की गई है.
नुपूर शर्मा पर पैगम्मर मोहम्मद पर दिए गए बयान के चलते अलग-अलग राज्यों में 9 FIR दर्ज हैं. नुपूर शर्मा ने इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई. अपनी अर्जी में नुपूर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा बढ़ गया है. इसके साथ-साथ नुपूर ने कोर्ट से गिरफ्तारी और FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने पर एक साथ सुनवाई की मांग की थी.
नुपूर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी,और बाकी जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो भी इसी मामले पर आधारित थी. ऐसे में जो एक एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है, उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए. और उसी बयान पर अगर कोआ भी FIR दर्ज होती है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए. आगे कह गया कि कोई भी गिरफ्तारी और हिरासत में रखने की कार्रवाई न हो.
सरकारी भूमि पर अवैध पेट्रोल का लाईसेन्स खारिज पूर्व सभापति कमल राठौर बना हिस्ट्रीशीटर