बारां 14 अप्रेल। श्री महावीर गौषाला कल्याण संस्थान, बारां द्वारा आगामी 26 मई को सर्वधर्म निःषुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन कार्य गत 15 मार्च से लगातार चल रहा है।
श्री महावीर गौषाला कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गौत्तम कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान के प्रेरणास्त्रोत राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रेरणा से आगामी 26 मई 2023 को सर्वधर्म निःषुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सर्वजातीय निःषुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी धर्मो के वर-वधुओं का संस्था द्वारा अपने-अपने धर्म के रीति-रिवाज अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करवाया जावेगा। इस हेतु गत 15 मार्च से श्री बड़ां बालाजीधाम के सामने स्थित श्री महावीर निःषुल्क पशु-पक्षी हाॅस्पिटल एवं ट्रोमा सेन्टर पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक प्रतिदिन विवाह योग्य युवक-युवतियों के विवाह पंजीयन किए जा रहे है।
जैन ने बताया कि विवाह पंजीयन करवाए जाने की अवधि 15 अप्रेल नियत की गई थी लेकिन खेती-किसानी के कार्यो की व्यस्तता से किसान एवं मजदूर भाई अब फ्री हो चुके है। ऐसे व्यक्तियों की मांग थी कि उनके विवाह योग्य बालक-बालिकाओं के पंजीयन हेतु अवधि में बढोतरी की जावे। अतः संस्था द्वारा विवाह पंजीयन अवधि को 15 अप्रेल से बढाते हुए आगामी 22 अप्रेल शनिवार तक कर दिया गया है।
जैन ने बताया कि विवाह पंजीयन करवाने आने वाले व्यक्तियों को निवास स्थान का प्रमाण पत्र (राषन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड इत्यादि में से कोई एक) की सत्यापित प्रति, जन्म प्रमाण पत्र हेतु (टी.सी., जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, अंक तालिका जिस पर जन्म दिनांक अंकित हो, या अन्य वैधानिक दस्तावेज), 100 रूपए के स्टाम्प पर नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र आवष्यक होगा। इसी के साथ विवाह हेतु आवेदन वर/वधु के माता-पिता द्वारा ही किया जावेगा तथा माता-पिता के जीवित नही होने की स्थिति में निकटतम अभिभावक-संरक्षक द्वारा विवाह पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन के समय वर एवं वधु सहित दोनों पक्षों को एक साथ आकर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। ताकि वर एवं वधु के जूते-चप्पल, कपडों का नाप लिया जा सके। संस्था द्वारा महिला एवं पुरूष दर्जी की व्यवस्था की भी गई है।
जैन ने बताया कि विवाह पंजीयन करवाने हेतु आने पर सभी मूल दस्तावेज साथ में लेकर आवे तथा फोटो एवं स्टाम्प नोटेरी की व्यवस्था रजिस्ट्रेषन स्थल पर ही उपलब्ध रहेगी। जैन ने बताया कि नाबालिक वर-वधु का रजिस्ट्रेषन नही करवाएं। वर-वधु नाबालिग होने की स्थिति में अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा संस्था इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी।
गौत्तम कुमार जैन, अध्यक्ष
श्री महावीर गौषाला कल्याण संस्थान, बारां
