24/09/2023
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चुनाव आयोग : अब 18 साल के बिना भी जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम, मतदाता इस पर पेश कर सकेंगे दावे व आपत्तियां

राज्य में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में इन दिनों विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। इस बार पहली बार निर्वाचन विभाग ने एक नवाचार किया, जिसके तहत अगले वर्ष 2023 में 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी अब अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यकर्ता या मतदाता इस पर दावे व आपत्तियां पेश कर सकेंगे।

अब तक पुनरीक्षण कार्यक्रम में आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं से ही नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते थे। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम में नया प्रावधान किया है। बारां एडीएम सत्यनारायण आमेटा ने बताया कि 1 जनवरी 2023 के अलावा अगले साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरे करने वाले युवा भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इन तीनों तिथि में 18 साल पूर्ण होने पर मतदाता मान लिए जाएंगे।

ग्राम सभाओं में 26 नवंबर को मतदाता सूची का सत्यापन
निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित किए कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर को ग्राम सभाएं व वार्ड सभाएं होगी। इसमें बीएलओ संबंधित भाग की सूची का पठन व सत्यापन करेंगे। इसी तरह 27 नवंबर को बूथ पर दावों व आपत्तियों के आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। सभी दावों व आपत्तियों का 26 दिसंबर तक निस्तारण होने के बाद 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

पुनरीक्षण के लिए एप पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
पुनरीक्षण कार्यक्रम में नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पब्लिक पोर्टल, मोबाइल के लिए वोटर हेल्पलाइन एप पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन में बीएलओ के अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, आधार लिंक के लिए प्रपत्र 6 बी, नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन करना होगा। किसी भी तरह के संसाधन के लिए प्रपत्र 8 है।

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