हमीरपुर /
दिवाली के दौरान आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और अग्निशमन अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा अपने-अपनेे क्षेत्रों में इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पटाखों की बिक्री और इसके लिए अस्थायी दुकानों के संबंध में निर्देश जारी करते हुए जिलाधीश ने कहा है कि पटाखों को रखने के लिए बनाए जाने वाले शैड पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए और ये किसी भी ज्वलनशील सामग्री से नहीं बने होने चाहिए। पटाखे बेचने की अस्थायी दुकानें इन शैडों से और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से कम से कम 50 मीटर दूर हो। अस्थायी दुकानों के बीच आपसी दूरी भी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए और ये आमने-सामने न हों।
अस्थायी दुकानों और स्टाॅलों में कोई भी ज्वलनशील चीज, लैंप, गैस लैंप या बिजली की नंगी तारें नहीं होनी चाहिए। एक समूह में अधिकतम 50 दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। ये दुकानें कम से कम 6 मीटर सड़क के पास ही होनी चाहिए, ताकि वहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। सभी दुकानदारों को ऐहतियात के तौर पर अपनी दुकानों में पानी की बाल्टियां और रेत रखनी होगी। पटाखे खुले के बजाय पैकेट में रखे हुए हों। ग्राहकों को दिखाने के लिए रखे गए पटाखों के खुले पैकेट सुरक्षित जगह पर रखे जाने चाहिए और इनके आस-पास को भी ज्वलनशील सामान न हो। जिलाधीश ने कहा है कि पटाखों की दुकानों में भी कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
नगर निकाय क्षेत्रों में दो घंटे ही चला सकेंगे पटाखे
जिलाधीश ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार दिवाली के दौरान नगर निकाय क्षेत्रों में केवल रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानि दो घंटे ही ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले चलाए जा सकते हैं।