01/12/2023
देश राजस्थान

दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला:SC ने कहा- जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर रोक बरकरार, दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई, पूरे देश में रोक नहीं

जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि MCD की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी। यानी दो हफ्ते तक MCD जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। MCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।

पढ़िए जहांगीरपुरी केस में दलीलें क्या दी गईं और अदालत ने क्या-क्या कहा…

दुष्यंत दवे: आपने 9 बजे कार्रवाई शुरू कर दी। ये जानते हुए भी कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद कार्रवाई जारी रही। आपने घर तबाह कर दिए। आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? वो गरीब लोग थे। दक्षिण दिल्ली की किसी भी कॉलोनी को ले लीजिए, इनमें गोल्फ लिंक भी है। हर दूसरा घर अवैध है। आप उन्हें गिराना नहीं चाहते।

दुष्यंत दवे: आप लोगों को बिना नोटिस नहीं हटा सकेत हैं। ये जंगल का कानून है और हम इसी के खिलाफ हैं। अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैें तो आप सैनिक फार्म में जाइए, गोल्फ लिंक जाइए। आप उन्हें छूना नहीं चाहते हैं और गरीबों को निशाना बना रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने एक खत मेयर को लिख दिया और बिना नोटिस दिए लोगों पर कार्रवाई कर दी गई।

कपिल सिब्बल: आप अतिक्रमण को किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। आप केवल यह कहकर घर नहीं ढहा सकते हैं कि ये अतिक्रमण है। इस तरह से नहीं, बुलडोजर के जरिए नहीं। हम इस पर रोक चाहते हैं।

SG तुषार मेहता: कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि उन्हें नोेटिस भेजा गया था। अचानक ऑर्गनाइजेशन आने लगीं। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जहां नोटिस की जरूरत नहीं होती और ऐसे भी जहां अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। जहांगीरपुरी के ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

जस्टिस राव: अवैध निर्माण बुलडोजर से ही तोड़ा जाता है। हम पूरे देश में अतिक्रमण पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते।

SG तुषार मेहता: कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि उन्हें नोेटिस भेजा गया था। अचानक ऑर्गनाइजेशन आने लगीं। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जहां नोटिस की जरूरत नहीं होती और ऐसे भी जहां अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। जहांगीरपुरी के ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नोटिस सेक्शन में बिल्डिंग मटीरियल नहीं आता है। कमिश्नर अपने विवेक के आधार पर ठेले, कुर्सियां और मेजें आदि बिना नोटिस के हटा सकता है।

जस्टिस राव: क्या कल का अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ कुर्सी, मेज और ठेले हटाने का था?
जस्टिस गवई: इन सबको हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ गई?

जस्टिस राव और जस्टिस गवई: हमारे आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहा, जबकि NDMC मेयर को भी जानकारी दे दी गई थी। हमने इसे गंभीरता से लिया है। इस पर बाद में बात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट: हम सभी पार्टियों को नोटिस भेज रहे हैं।

SG तुषार मेहता: अगर आप सबको एंटरटेन करेंगे तो सभी इसमें अपने फायदे के लिए कूद पड़ेंगे।

सुप्रीम कोर्ट: हम जानते हैं कि हमें कहां रुकना है।

SG तुषार मेहता: इस अदालत के कुछ वकीलों ने भी याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं।

जस्टिस राव: इस मामले में इतनी सारी याचिकाएं क्यों हैं? आपकी याचिका काफी है।

दुष्यंत दवे: लोगों में डर है।

सुप्रीम कोर्ट: हमारे लिए एक काफी है। जहांगीरपुरी में अगले दो हफ्ते तक कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। हमारा पुराना आदेश बरकार रहेगा।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट ने याचिका दाखिल की
बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। दरअसल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने MCD की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं।

कोर्ट से अपील की- बुलडोजर चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश दें
इनमें से पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई थी। वहीं, दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की अपील की गई थी।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक
सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कोर्ट ने MCD की कार्रवाई के दौरान नोटिस जारी कर कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई पूरी तरह से रोकी गई। उधर, दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली BJP के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले।

जहांगीरपुर पहुंचे ओवैसी, बोले- MCD की कार्रवाई गलत
बुधवार शाम को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए MCD का कार्रवाई करना गलत है। ओवैसी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुझे वहां नहीं जाने दिया गया जहां कार्रवाई की गई है। कार्रवाई ने लोगों का रोजगार खत्म कर दिया।

जहांगीरपुरी हिंसा के सबसे बड़े अपडेट्स

  • जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों को आज फिर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली की पुलिस कस्टडी 3 दिन तक बढ़ा दी है।
  • नॉर्थ MCD के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है, वो नियमों के मुताबिक है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
  • जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जहांगीरपुरी हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय से मुलाकात की। JIH ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस की ढ़िलाई को वजह बताया है।
  • जहांगीपुरी हिंसा के 5 आरोपी अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीर पर दिल्ली पुलिस ने नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) लगाया है।

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