30/05/2023
बारा विशेष हाडोती आँचल

सरकारी भूमि पर अवैध पेट्रोल का लाईसेन्स खारिज पूर्व सभापति कमल राठौर बना हिस्ट्रीशीटर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट, बारां नरेन्द्र गुप्ता ने शाहबाद रोड पर स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पम्प जो कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था, के विरूद्व अपने आदेष क्रमांकः एफ-7/न्याय/2022/1137-42 दिनांक 13.07.2022 से बिक्री अधिकारी, झालावाड बिक्री केन्द्र क्षेत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेषन लिमिटेड, कोटा, संयुक्त मुख्य नियन्त्रक एवं विस्फोटक नोर्थ सर्किल फरीदाबाद, उप मुख्य नियन्त्रक एवं विस्फोटक जयपुर, आयुक्त नगर परिषद बारां को अवगत करवाया गया है कि 30 गुणा 35 वर्ग मीटर खसरा नं0 150 में उत्तरी-पष्चिम कोने पर 30 मीटर सडक मार्गाधिकार छोडकर स्वीकृत था परन्तु पेट्रोल पम्प उक्त खसरे में उत्तरी-पूर्वी कोने में निर्मित किया गया है। मास्टर प्लान अनुसार 30 गुणा 35 वर्गमीटर की वृक्षारोपण पट्टी का निर्माण करना आवष्यक था, जो नही किया गया है। यह मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लघंन रहा है। खसरा नं0 150 रकबा 0.56 हेक्टर में से 1050 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प हेतु दी गई थी, लेकिन सडक हेतु समर्पण रकबा नही दिया गया। उक्त स्थान पर पेट्रोल पम्प हेतु खसरा नं0 150 के पहले रोड के साथ राजकीय भूमि आती है। पेट्रोल पम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। अधिकृत ड्रांइग में एक्लेरियेषन एवं डीएक्लेरियेषन लाईन दर्षायी गई है जबकि मौके पर नही बनाई गई। पम्प में प्रवेष व निकास पर उचित रेडियस का कर्व नही है। बफर स्ट्रिप ड्राइंग के अनुसार नही है, पम्प का सम्पूर्ण ढलान सडक की तरफ है।
कार्यालय के आदेष क्रमांकः- एफ-4(5)राजस्व/2022/2847-50 दिनांक 19.04.2022 द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौके पर की गई भूमि की पैमाइष के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की 10 मीटर चौडाई में अवैध निर्माण पोल आदि रखा रखे है।
इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा पत्रांक 1361 दिनांक 04.07.2022 से पेट्रोल पम्प कम्पनी को जारी नोटिस का दिनांक 11.07.2022 तक कोई जवाब नही दिया गया। इस पर जिला कलक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्तो का विक्रय अधिकारी झालावाड बिक्री क्षेत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेषन लिमिटेड कोटा द्वारा उल्लघंन किए जाने के फलस्वरूप कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकः 3036-39 दिनांक 21.08.2019 को निरस्त कर दिया गया है।

गौरतलब है कि शाहबाद रोड पर स्थित सक्षम फिलिंग स्टेषन के नाम से पूर्व सभापति कमल राठौर की धर्मपत्नि शीतल राठौर के नाम से उक्त पेट्रोल पम्प नियम विरूद्व संचालित हो रहा था, जिसका कुछ दिन पूर्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद, बारां ने अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था।
पूर्व सभापति कमल राठौर के खिलाफ पूर्व में दर्ज
 मारपीट
 रास्ता रोकने
 मजिस्ट्रेट के फर्जी हस्ताक्षर करने जैसे कई मामले दर्ज है।
वही पिछले कुछ ही महीनों में राठौर के खिलाफ
 जमीनी धोखाधडी करने।
 नगर परिषद में पद पर रहते हुए फर्जी पट्टे बनाने।
 सरकारी भूमियों को बेच देने।
 नगर परिषद से जरूरी दस्तावेजों की पत्रावलियों को गायब करने

के आरोपों में करीब 14 मामले दर्ज हुए है। इसको देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा करीब 20 दिन पहले कमल राठौर को हिस्ट्रीषीटर घोषित किया जा चुका है। कमल राठौर वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

 

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