मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी के बीच हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 18 विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नोटिस के जरिए पूछा जाएगा कि कांग्रेस में सुलह होने के आधार पर क्यों न उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया जाए। मामले पर अब 25 मई को सुनवाई होगी
वर्ष 2020 में प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी किए थे। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्यवाही को इन विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कई दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। इस मामले में आम नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में मोहनलाल नामा को पक्षकार बनाया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच सुलह होने से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।
अदालत ने जिन्हें नोटिस जारी किए हैं, उनमें पायलट के अलावा तत्कालीन विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, विश्वेन्द्र सिंह, दीपेन्द्र सिंह, भंवरलाल शर्मा, जीआर खटाना, इन्द्राज सिंह, गजेन्द्र सिंह शक्तावत, हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावड़िया, अमर सिंह, ब्रजेन्द्र सिंह ओला, मुरारी लाल मीना, मुकेश भाकर, राकेश पारीक, हरीश चन्द मीना और रमेश चन्द मीना शामिल हैं।